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अपराध
Durg ग्राम उमरपोटी में चाकू की नोंक पर दहशत फैलाने वाला 'राजा' गिरफ्तार, पुलिस की सख्त कार्रवाई


Hemant Kumar pal
14-09-2025 11:54 AM
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उतई थाना पुलिस ने गुंडागर्दी व धमकीबाजी कर ग्रामीणों में आतंक फैलाने वाले आरोपी को धर दबोचा, 3 धारदार चाकू, गुप्ती, स्टिक और मोबाइल बरामद; साथी किशोर भी गिरफ्तार
हेमंत पाल दुर्ग, थाना उतई अंतर्गत ग्राम उमरपोटी में बीते कुछ समय से एक युवक द्वारा दहशत फैलाने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। स्थानीय निवासी राहुल पवार उर्फ राजा (उम्र 25 वर्ष) द्वारा खुलेआम चाकू लहराकर लोगों को डराने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की घटनाएं आम होती जा रही थीं। ग्रामीणों में इस युवक को लेकर भारी आक्रोश था, लेकिन डर के मारे कई लोग सामने नहीं आ रहे थे। अंततः पुलिस की सक्रियता से इस आतंक का अंत हुआ।
थाना उतई पुलिस ने आरोपी राजा उर्फ राहुल पवार, निवासी मानस भवन के सामने, ग्राम उमरपोटी, को एक विधि से संघर्षरत बालक के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ एक साथ तीन गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दिनांक 11.09.2025 को एक स्थानीय ग्रामीण द्वारा थाना उतई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि राहुल पवार व उसके नाबालिग साथी ने उनके घर के पास गाली-गलौज करते हुए चाकू लहराकर जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरी ओर, एक युवती से जुड़े प्रकरण में राहुल पवार पर आपत्तिजनक फोटो अपने पास रखकर ब्लैकमेल करने, बात करने के लिए मजबूर करने और बात न करने पर पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी देने का भी आरोप है। इसके अलावा वह पीड़िता के भाई के सामने चाकू लहराते हुए "तेरी बहन से शादी करूंगा" जैसी धमकीभरी बातें करता था, जिससे गांव में भय का माहौल बन गया था। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही में आरोपी राहुल पवार और उसके किशोर साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। तलाशी में 02 चाकू और 01 मोबाइल मौके पर बरामद किया गया, वहीं आरोपी के घर की तलाशी में 1 और चाकू, 1 गुप्ती और 1 लोहे की स्टिक भी जब्त की गई। आरोपी ने चाकू खैरागढ़ से लाना बताया है। हथियार देने वाले लोगों की तलाश पुलिस द्वारा जारी है।
उक्त घटना को लेकर उतई पुलिस द्वारा कुल तीन प्रकरण दर्ज किए गए हैं। तीनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धाराएं तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं 1. अपराध क्रमांक 363/25 – धारा 119(1), 296, 351(3), 3(5) BNS, 25, 27 आर्म्स एक्ट 2. अपराध क्रमांक 364/25 – धारा 296, 351(3), 3(5) BNS, 25, 27 आर्म्स एक्ट 3. अपराध क्रमांक 365/25 – धारा 308(5), 74, 296, 351(3), 3(5) BNS, 25, 27 आर्म्स एक्ट
गंभीर धाराओं के अंतर्गत आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी किन अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।
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